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बिहारः नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के अरोपी को फांसी की सजा



गोपालगंज। नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और उसके बाद निर्मम हत्या करने के मामले में दरिंदे आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। गोपालगंज एडीजे कोर्ट में केस की सुनवाई में आरोपी को सजा सुनाई है। नाबालिग बच्ची जिले के मांझा थाना के पिपरा गांव की थी।

खबरों के अनुसार मांझा थाना के पिपरा गांव से नाबालिग बच्ची का अपहरण मार्च 2017 में किया गया। जिस दिन यह घटना हुई बच्ची अपनी दो बहनों के साथ सो रही थी। लेकिन रात में वह गायब हो गई। बहनों ने इसकी सूचना परिवारवालों को दी।

पुलिस में भी शिकायत दर्ज करायी। बच्ची की खोजबीन चल ही रही थी कि पुलिस ने सूचना दी की गुजरात के बड़ोदरी जिले में नाबालिग का शव जली हुई अवस्था में बरामद हुआ है।

बताया जाता है कि अपरहरण कर अपराधियों ने उसे गुजरात के बड़ोदरा में एक किराये के मकान में रखा था। बच्ची से दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर जला दिया। वहीं, इस मामले में मांझा थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव के अजित कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया था।

पुलिस आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई और सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई।


समय : Saturday, 30 June 2018